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अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक सम्पन्न हुई
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अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक सम्पन्न हुई

Dec 13, 2025

कलेक्टर एवं जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय के मिनी सभाकक्ष में अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के उपनियम 17 के अंतर्गत नवीन गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक संपन्न हुई।

बैठक में एजेंडा बिंदु अनुसार जानकारी प्रस्तुत की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए । बैठक में बताया गया कि अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में त्रैमासिक बैठक दिनांक 29-01-2024 को आयोजित की गई थी जिसमें पूर्व के जाति प्रमाण पत्र में 09 प्रकरण लंबित थे, इन सभी प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है।

राहत राशि की स्वीकृति एवं वितरण की समीक्षा में बताया गया कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अभी तक अनुसूचित जाति के 210 प्रकरण में 200.50 लाख एवं अनुसूचित जनजाति के 232 प्रकरण में 255.75 लाख, इस प्रकार कुल 442 प्रकरणों में 456.25 लाख रुपए की राहत राशि वितरित की जा चुकी है। थाना अजाक में 01 अप्रैल 2024 से 30 नवंम्बर 2025 तक अनुसूचित जाति के 253 तथा जनजाति के 271 प्रकरण इस प्रकार कुल 524 पंजीबद्ध प्रकरणों में से 394 प्रकरणों में चालान प्रस्तुत किया गया है तथा 129 प्रकरण विवेचना में लंबित है।

थाना अजाक में दर्ज प्रकरणों में से जो प्रकरण जाति प्रमाण के कारण प्रकरण लंबित है, उन संबंधितों के जाति प्रमाणपत्र के निराकरण के लिये अपर कलेक्टर को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिये गये। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को पत्र जारी करने के लिए निर्देशित किया गया। सदस्यों द्वारा बाकी शेष प्रकरणों में शीघ्र विवेचना पूर्ण कर चालान प्रस्तुत करने की कार्यवाही करने के लिये कहा गया है।

बैठक में बताया गया कि थाना अजाक के माध्यम से अनुसूचित जाति के कुल दर्ज प्रकरण में से 27 संबंधितों को 1350 रूपये भरण पोषण आहार/व्यय एवं 28 संबंधितों को 6983 रूपये का मजदूरी का भुगतान किया गया है एवं अनुसूचित जनजाति के दर्ज प्रकरण में से 37 संबंधितों को 1850 रूपये भरण पोषण आहार/व्यय एवं 37 संबंधितो को 9211 रूपये का मजदूरी का भुगतान किया गया है। जिस दिन गवाह बयान देने आते हैं, उसी दिन यात्रा भत्ता एवं मजदूरी का भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये है। बैठक में न्यायालयीन प्रकरणों की भी समीक्षा की गई और बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को राजपत्र एवं राहत संबंधी नियम निर्देशों का वितरण किया गया।

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