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हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और पुनर्वास पर जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक संपन्न जिले में हाथ से मैला ढोना पूर्णतः प्रतिबंधित

हाथ से मैला ढोने जैसे अमानवीय कार्य की समाप्ति और प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये बनाए गए कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में जिला प्रशासन सक्रिय है। इस कड़ी में “हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013” की धारा 24(1) के तहत जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के मिनी सभाकक्ष में किया गया।

बैठक में हाथ से मैला ढोने वाली प्रथा के संबंध में चर्चा करते हुए सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण, जन स्वच्छता से संबंधित जन जागरूकता व सफाई कर्मचारियों को स्लज ट्रीटमेंट एवं एम.आर.एफ. सेन्टर के संबंध में प्रशिक्षण पर भी चर्चा की गई। साथ ही स्वच्छता कार्य में लगे श्रमिकों/कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने, स्वच्छता कर्मचारियो के आश्रित सदस्यों को अध्ययन/अध्यापन की सुविधा और सेप्टिक टैंकों की सफाई करने संबंधी प्रतिषेध पर विचार विमर्श किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

कलेक्टर श्री सिंह ने सभी नगरीय निकायों को स्वच्छता कार्य में लगे स्वच्छता साथियों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं । साथ ही स्वच्छता कर्मचारियों के आश्रित सदस्यों को अध्ययन/अध्यापन की सुविधा पर विचार करते हुए इस संबंध में विस्तृत योजना बनाने के लिए निर्देशित किया है।

बैठक में बताया गया कि जिले में हाथ से मैला ढोना पूर्णतः प्रतिबंधित है। बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि कोई भी सफाई संरक्षक हाथ से मैला ढोने का कार्य नहीं करते हैं। मुख्य नगरपालिका अधिकारियों द्वारा बताया गया कि जिले के सभी नगरीय निकायों मे सफाई संरक्षकों का स्वास्थ्य परीक्षण समय-समय पर कराया जाता है तथा जन स्वछता से संबधित जनजागरूकता अभियान स्वच्छता संकल्प कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किये जाते हैं। प्रत्येक नगरीय निकाय में मैला टेंकर उपलब्ध हैं एवं तकनीकि संशोधनों के माध्यम से जिले के सभी नगरीय निकायों में सेप्टिक टैंकों की सफाई कराई जाती है, हाथ से मैला ढोने का कार्य नहीं किया जाता है। जिले की जिन निकायों में एफएसटीपी/एमआरएफ है, उन नगरीय निकायों में वर्ष में 2 बार सफाई कर्मचारियों को फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट एवं एम.आर.एफ. सेन्टर के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है।

बैठक में समिति के सदस्य सचिव के रूप में सहायक संचालक जनजातीय कार्य विभाग और सदस्य के रूप में जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी छिन्दवाड़ा, परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण, स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन छिन्दवाड़ा, उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्व्यवसायी, आयुक्त नगर निगम छिंदवाड़ा, सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जिला जनसंपर्क अधिकारी और जिले के नगरीय निकायो में पंजीबद्ध सफाई कर्मचारी एवं कल्याण समिति के 02 जिला प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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