सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की वीर सावरकर पर टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना बताया। कोर्ट ने कहा कि इस बार सावरकर हैं, तो अगली बार कोई महात्मा गांधी पर टिप्पणी करेगा कि अंग्रेजों के नौकर थे।
Rahul Gandhi Savarkar Defamation Case: सुप्रीम कोर्ट ने विनायक दामोदर सावरकर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत दी है, लेकिन कड़ी फटकार भी लगाई है। शीर्ष न्यायालय ने राहुल गांधी की वीर सावरकर पर टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना बताया। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने हमें आजादी दिलाई, लेकिन आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें इस कथित टिप्पणी के लिए जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दी कड़ी नसीहत ……
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने वीर सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने हमें आजादी दिलाई। हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किसी भी बयान की इजाजत नहीं दे सकते हैं। इस बार सावरकर हैं, तो अगली बार कोई महात्मा गांधी पर टिप्पणी करेगा कि अंग्रेजों के नौकर थे।
कोर्ट ने आगे कहा कि महात्मा गांधी ने सावरकर को सम्मान दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी उन्हेें पत्र लिखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप महाराष्ट्र जाकर सावरकर पर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, जिनकी महाराष्ट्र में ‘पूजा’ होती है। कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भविष्य में सावरकर के खिलाफ ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, तो इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे।
यह है मामला…….
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने वीर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर बताया था। कहा था कि वे अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। इस पर वकील नृपेंद्र पांडे ने निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। 4 अप्रैल को हाईकोर्ट में राहुल गांधी की ओर से अपील की थी कि उनके खिलाफ जारी समन को रद्द किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, लेकिन राहुल गांधी को चेतावनी भी दे दी है कि भविष्य में वीर सावरकर के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।