सूत्रों के मुताबिक जिला दंडाधिकारी सुदाम पी खाड़े के द्वारा सोमवार की रात धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आदेश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भ्रामक, सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले संदेश पोस्ट किये जाने को प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के आपत्तिजनक संदेश फैलाता है तो उसके खिलाफ धारा 188 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ऐसा आदेश में कहा गया है ।
पुलिस द्वारा जागरूकता के हिसाब से सुरक्ष की द्रष्टि से नए भोपाल में दोपहर 12 बजे से दो बजे तक और पुराने भोपाल में शाम पांच से सात बजे के बीच में पुलिस का फ्लैग मार्च होगा।
बताया जाता है की
इसके पहले राजधानी में कल कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए आला अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग भी हुई। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक जयदीप प्रसाद ने निर्देश दिए कि अधिकारी अपने क्षेत्र का भ्रमण करते हुए कानून व्यवस्था पर पैनी नजर रखें।
