हरदा , श्रम पदाधिकारी हरदा ने बताया की 14 वर्ष तक के बालश्रमिक का खतरनाक एवं गैर खतरनाक सभी प्रकार के नियोजनों में नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है। बालश्रमिक को नियोजित कराए जाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
श्रम पदाधिकारी ने बताया कि बालश्रम (प्रतिषेध व विनियमन) संशोधन अधिनियम तहत 14 वर्ष से 18 वर्ष के बालश्रमिकों का खतरनाक उद्योगों में नियोजन प्रतिबंधित है। उक्त दोनों धाराओं का उल्लंघन करने पर 20 हजार से 50 हजार तक का जुर्माना तथा 06 माह से 02 वर्ष तक का कारावास या दोनों से दण्डित किया जाएगा। साथ ही माता-पिता को प्रथम बार समझाईश के उपरांत दूसरी बार उल्लंघन करने पर 10 हजार तक की राशि से दण्डित किए जाने का प्रावधान है।
श्रम पदाधिकारी ने बताया कि बालश्रम (प्रतिषेध व विनियमन) संशोधन अधिनियम तहत 14 वर्ष से 18 वर्ष के बालश्रमिकों का खतरनाक उद्योगों में नियोजन प्रतिबंधित है। उक्त दोनों धाराओं का उल्लंघन करने पर 20 हजार से 50 हजार तक का जुर्माना तथा 06 माह से 02 वर्ष तक का कारावास या दोनों से दण्डित किया जाएगा। साथ ही माता-पिता को प्रथम बार समझाईश के उपरांत दूसरी बार उल्लंघन करने पर 10 हजार तक की राशि से दण्डित किए जाने का प्रावधान है।