भोपाल/ गणेशोत्सव त्यौहार तथा अन्य त्यौहारों में पंडालों को अस्थायी कनेक्शन देने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने माकूल प्रबंध किए हैं। कंपनी ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे गणेशोत्सव के दौरान धार्मिक पण्डालों एवं झॉंकियों में बिजली साज-सज्जा, नियमानुसार ऑनलाइन अस्थाई कनेशन लेकर ही करें।
कंपनी के निकटतम जोन कार्यालय, वितरण केन्द्र, में सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थायी कनेक्शन के लिए बिजली कंपनी के portal.mpcz.in अथवा UPAY App अथवा Urjas portal पर जाकर अस्थाई कनेक्शन के लिए आवेदन आवश्यक रूप से करने की सलाह दी गई है। लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न होने के साथ ही वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएं। आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम जमा कराकर बिजली कंपनी से अस्थाई कनेक्शन की रसीद संस्थाएं अवश्य लें। रसीद की लेमीनेटेड प्रति अनिवार्य रूप से पंडाल, झॉंकी के सामने लगाई जाए।
आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिए नहीं करने की अपील की गई है। विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा एवं विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन के लिए लागू घरेलू दर पर की जाएगी। झांकियों के निर्माण एवं विद्युत साज-सज्जा में सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन और अनाधिकृत तरीके से विद्युत का उपयोग न करने की अपील की गई है। अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आशंका के दृष्टिगत पोषण एव वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से अंधेरे की संभावना, अनाधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। अनाधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार के लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।